सुश्री भावना सक्सेना, IPS (1996 बैच, आंध्र प्रदेश कैडर), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के कार्यकाल से संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय एवं पारदर्शिता संबंधी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच की मांग
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From: Gopal Prasad
Date: Mon, Aug 3, 2026, 10:51 AM
Subject: सुश्री भावना सक्सेना, IPS (1996 बैच, आंध्र प्रदेश कैडर), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के कार्यकाल से संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय एवं पारदर्शिता संबंधी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में।
To: , , , ,
दिनांक: 03.08.2026
सेवा में,
1. सचिव,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
2. सचिव,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT),
कर्तव्य भवन-3, जनपथ रोड,
नई दिल्ली–110001
3. सचिव,
गृह मंत्रालय (MHA),
कर्तव्य भवन-3, जनपथ रोड,
नई दिल्ली–110001
4. सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय/नियुक्ति समिति(ACC), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली–110004
विषय: सुश्री भावना सक्सेना, IPS (1996 बैच, आंध्र प्रदेश कैडर), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के कार्यकाल से संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय एवं पारदर्शिता संबंधी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में।
महोदय/महोदया,
सविनय निवेदन है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के कार्यकलापों तथा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विभिन्न तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर कुछ ऐसे प्रश्न एवं चिंताएँ सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक प्रतीत होता है। इस शिकायत का उद्देश्य किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि उपलब्ध सरकारी अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासन सुनिश्चित करना है। अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित बिंदुओं की सक्षम स्तर पर जांच कराई जाए:-
एडॉप्शन रेगुलेशन्स, 2022 के अंतर्गत दिए गए सभी Relaxation, Relaxation Committee की बैठकों, कार्यवृत्त (Minutes), निर्णयों तथा लाभार्थियों की संख्या का परीक्षण किया जाए कि सभी निर्णय नियमों के अनुरूप लिए गए या नहीं।
पिछले तीन वर्षों में दत्तक ग्रहण के बाद बच्चों को वापस किए जाने (Disruption/Dissolution) के मामलों तथा उनके कारणों की समीक्षा कर यह जांच की जाए कि कहीं प्रणालीगत कमियां तो उत्तरदायी नहीं हैं।
CARA की वेबसाइट पर धारा 4, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं का अनुपालन कराया जाए तथा यदि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसके कारणों की जांच की जाए।
यदि CARA की डिजिटल प्रणाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाइल नंबर एवं OTP आधारित प्रमाणीकरण पर निर्भर है, तो पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक कार्य हेतु मोबाइल नंबरों में बार-बार परिवर्तन के मामलों की जांच की जाए कि इससे सुरक्षा, पारदर्शिता अथवा जवाबदेही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा।
यह परीक्षण किया जाए कि सक्षम प्राधिकारी के नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा संपत्ति विवरण (Property Returns) समय-समय पर प्रस्तुत किए गए हैं अथवा नहीं तथा जहां नियमों के अनुसार सार्वजनिक प्रकटीकरण अपेक्षित हो, वहां उसका पालन हुआ या नहीं।
सुश्री भावना सक्सेना, IPS की 8 नवंबर 2024 को CARA के CEO पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया, पात्रता, चयन के आधार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा लागू भर्ती नियमों (Recruitment Rules) के अनुरूपता की जांच की जाए।
पिछले तीन वर्षों के आधार-लिंक्ड/बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड के आधार पर वेतन भुगतान प्रणाली का परीक्षण कराया जाए कि सभी भुगतान निर्धारित नियमों के अनुरूप किए गए या नहीं।
CARA के मूल उद्देश्य "अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के संरक्षण एवं दत्तक ग्रहण" के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाए तथा यदि प्राथमिकताओं में कोई असंतुलन रहा हो तो उसके कारणों की जांच की जाए।
पिछले तीन वर्षों के बजट आवंटन, व्यय, प्रशासनिक खर्च, वेतन, कार्यालय रखरखाव, वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, मुकदमेबाजी एवं अन्य मदों में किए गए व्यय का स्वतंत्र परीक्षण तथा ऑडिट कराया जाए।
CARA से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों, शिकायतों तथा उन पर किए गए विधिक व्यय की समीक्षा कर यह देखा जाए कि क्या बार-बार उत्पन्न होने वाले विवाद किसी प्रशासनिक कमी की ओर संकेत करते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत स्वप्रकाशन (Proactive Disclosure) के अनुपालन की स्वतंत्र समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएँ।
यदि जांच में किसी प्रकार की प्रशासनिक, वित्तीय अथवा प्रक्रियागत अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध लागू नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ।
यदि प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है, तो भी जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराकर यह स्पष्ट किया जाए कि सभी प्रक्रियाएँ विधिसम्मत एवं नियमों के अनुरूप संचालित की गई हैं।
यह शिकायत पूर्णतः जनहित, पारदर्शिता एवं सुशासन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अतः निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराया जाए।
भवदीय,
गोपाल प्रसाद (आरटीआई सेवक)
पता: शर्मा सदन, 244/78, तृतीय तल, गली नं.-7,
स्कूल ब्लॉक, निकट तालाब चौक,
मंडावली, नई दिल्ली–110092
मोबाइल: 9910341785, 8178949704
ई-मेल: sampoornkranti2025@gmail.com
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.08.2026
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