बिहार में ‘SIR प्रक्रिया’ पर चुनाव आयोग का गैर-जिम्मेदाराना रवैया और मतदाता सूची शुद्धिकरण पर गंभीर प्रश्न

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में ‘SIR प्रक्रिया’ के संदर्भ में देश के नागरिकों से पाँच सवाल पूछे जाना एक अत्यंत गंभीर और गैर-जिम्मेदाराना कदम है। आयोग ने यह बयान देकर मानो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है कि अगर आपका उत्तर ‘हाँ’ है तो मतदाता सूची को शुद्ध करने में योगदान दें। मुख्य आपत्तियाँ: 1. निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करे। अपनी विफलताओं को छिपाने हेतु जनता पर जिम्मेदारी डालना लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। 2. संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार — मत देने का अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार — की अवमानना हो रही है। 3. आयोग यह स्पष्ट नहीं कर रहा कि जिन नागरिकों के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं, उनके पुनः नामांकन हेतु क्या पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव आयोग कहाँ अपनी गलती छुपा रहा है? मतदाता सूची का समय पर अपडेट न करना। गलत तरीके से नाम हटाना या स्थानांतरित करना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र को न मानना। जनता से जवाब माँगकर अपनी जिम्मेदारी का बोझ लोगों पर डालना। निर्वाचन कानून के अंतर्गत प्रावधान: निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ अधिकारी यदि मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं, तो उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व 1951 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव कर्तव्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारी पर सर्विस रूल्स और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू होती है। गंभीर मामलों में यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। हमारी मांगें: बिहार सहित देशभर में ‘SIR प्रक्रिया’ की न्यायिक जांच। गलत तरीके से हटाए गए नागरिकों के नाम तत्काल प्रभाव से पुनः मतदाता सूची में जोड़े जाएं। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जारीकर्ता: गोपाल प्रसाद खटीक (आरटीआई सेवक) राष्ट्रीय सह संयोजक, भारत गठबंधन मकान नंबर-12, गली नंबर-5, निकट बालकनाथ मंदिर, चंदर विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092 मोबाइल: 9910341785, 7678261884 Email: gopalrti7@gmail.com

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