भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 243-जी तथा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम सभा, ग्राम स्वराज, वार्ड स्वराज एवं नगर स्वराज के अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी तथ्यपरक प्रस्तुति

ग्राम सभा, ग्राम स्वराज, वार्ड स्वराज एवं नगर स्वराज के अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी भारतीय संविधान के आर्टिकल 41, 73वां संविधान संशोधन(1992) एवं 74वां संविधान संशोधन (1992) पर तथ्यपरक, साक्ष्य-आधारित एवं विधिक आलेख विषय: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 243-जी तथा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम सभा, ग्राम स्वराज, वार्ड स्वराज एवं नगर स्वराज के अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी तथ्यपरक प्रस्तुति --- 1. पृष्ठभूमि तथ्य (Background Facts): 1. अनुच्छेद 41 (Article 41): यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है और राज्य को यह निर्देश देता है कि— राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रोग, विकलांगता एवं अन्य परिस्थितियों में नागरिकों को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा। अतः यह अनुच्छेद ग्राम स्वराज की बुनियाद में सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता का दायित्व राज्य पर डालता है। 2. 73वां संविधान संशोधन, 1992 (Article 243-243O): इस संशोधन से संविधान में भाग IX जोड़ा गया। ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई। अनुच्छेद 243-जी में राज्यों को अधिकार दिया गया कि वे पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर योजनाएँ बनाने और क्रियान्वित करने का अधिकार सौंपें। 11वीं अनुसूची में ग्राम सभा/ग्राम स्वराज हेतु 29 विषय: कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु वनोपज, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण बाजार, सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य, महिला-बाल विकास, शिक्षा, जन वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन आदि। → इन 29 अधिकारों के आधार पर ग्राम सभा ग्राम स्वराज की आत्मा है। 3. 74वां संविधान संशोधन, 1992 (Article 243P-243ZG): संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया। नगरपालिकाओं/नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वार्ड समितियों की स्थापना का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243W के अनुसार, राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर अधिकार सौंप सकता है, जैसे— नगरीय योजना, जल आपूर्ति, सीवेज, शहरी गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शहरी परिवहन, पार्क, बाजार, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि। → इस प्रकार वार्ड स्वराज एवं नगर स्वराज की अवधारणा को संवैधानिक बल मिला। --- 2. संवैधानिक एवं विधिक विश्लेषण (Constitutional & Legal Analysis): अनुच्छेद 41 सामाजिक सुरक्षा एवं समान अवसर के अधिकारों को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 243-जी स्पष्ट करता है कि पंचायतें स्थानीय स्वशासन की वास्तविक इकाई हों। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय ग्राम स्वराज को व्यवहारिक रूप से लागू करने का आधार हैं। 74वां संशोधन शहरी क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों (जैसे K. Krishna Murthy vs Union of India, 2010) में पंचायत एवं नगर निकायों की संवैधानिक स्थिति और अधिकारों की पुष्टि की है। --- 3. तथ्यपरक सबूत (Supporting Evidence): (a). संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (73वां एवं 74वां): भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित। (b). अनुच्छेद 41, 243-जी एवं 243-W: भारत के संविधान की विधिक प्रति में उपलब्ध। (c). सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय: पंचायतों व नगरपालिकाओं की स्वायत्तता और संवैधानिकता को प्रमाणित करते हैं। (d). भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पंचायती राज एवं शहरी विकास संबंधी रिपोर्टें। --- 4. निवेदन / प्रार्थना (Relief Sought): अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निवेदन है कि— 1. ग्राम सभा एवं नगर सभा के संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। 2. अनुच्छेद 243-जी के अंतर्गत 29 विषयों पर पंचायतों को वास्तविक अधिकार हस्तांतरण किया जाए। 3. वार्ड स्वराज एवं नगर स्वराज के अंतर्गत 12वीं अनुसूची के विषयों पर नगर निकायों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। 4. केंद्र एवं राज्य सरकारें अनुच्छेद 41 की भावना के अनुरूप नागरिकों के रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों को स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू करें। प्रस्तोता: गोपाल प्रसाद खटीक (आरटीआई सेवक) राष्ट्रीय सह संयोजक, भारत गठबंधन मकान नंबर-12, प्रथम तल, गली नंबर-5 चंदर विहार, निकट बालकनाथ मंदिर, आई. पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110092 मोबाईल नंबर: 9910341785,7678261884 ईमेल: gopalrti7@gmail.com

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